नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीमच द्वारा आयुध अधिनियम-1959 की धारा 17(3) (ख) के तहत सम्पूर्ण जिले की सीमा के तहत समस्त लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित करते हुए समस्त लायसेंस, दर्ज शस्त्र संबंधित थानों में जमा करने के आदेश जारी किए गए थे।
लोकसभा निर्वाचन 2024 आम चुनाव सम्पन्न होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता भी समाप्त हो गई है। अतएवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत निर्वाचन अवधि के दौरान आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17 की उपधारा-3(ख) के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले की सीमा के अंतर्गत निलंबित किए गए समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबन से बहाल कर दिए गए है। इस सम्बंध में 10 जून 2024 को आदेश जारी कर दिया गया है।