जिले में मतगणना दिवस 04 जून को ड्राय डे रहेगा, मदिरा दुकानें बंद रहेगी
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नीमच। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री दिनेश जैन व्‍दारा म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 4 जून 2024 मतगणना दिवस पर सम्‍पूर्ण जिले में समस्‍त कंपोजिट मदिरा दुकाने, एफ.एल.-2 बार, एफ.एल.-6 थोक सैनिक केंटीन, एफ.एल.-7 (फुटकर सैनिक केंटिन) एवं मद्य भाण्‍डागार, मतगणना दिवस 4 जून 2024 को संपूर्ण दिवस शुष्‍क दिवस(ड्राय डे) घोषित किया गया है। उक्‍त अवधि में किसी होटल, भोजनशाला, रेस्‍टोरेंट, क्‍लब, दुकान में अथवा किसी अन्‍य लोक या प्रायवेट स्‍थान में कोई स्पिरिटयुक्‍त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्‍य पदार्थ का विक्रय किया जाना, दिया जाना व वितरित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

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