म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत वाहन राजसात
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Desk Report


नीमच। एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़ द्वारा पुलिस थाना जावद के अपराध क्रमांक 353/2024 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं म.प्र.कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम म.प्र.पशु क्रुरता अधिनियम में जप्‍तशुदा आयसर कंपनी का ट्रक वाहन क्रमांक यू.पी.93डी.टी.1907 एवं उसमें परिवहन किए जा रहे 12 गाय एवं 3 बछडे़ कुल 15 नग गौवंश शासन हित में राजसात करने का आदेश जारी किया हैं।

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