शहरी साख संस्‍थाओं में जमाकर्ता अपने जोखिम पर राशि जमा करें- श्री डाबर
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नीमच। कार्यालय आयुक्‍त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं म.प्र.भोपाल के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, कि म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत शहरी साख सहकारी संस्‍थाओं (क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी) के सदस्‍य जमाकर्ताओं को परामर्श दिया गया है, कि वे स्‍वयं अपनी रिस्‍क पर ऐसी शहरी साख सहकारी संस्‍थाओं में राशि जमों करें, यदि संबंधित साख संस्‍थाओं द्वारा जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस हेतु पंजीयक, संयुक्‍त पंजीयक, उप, सहायक पंजीयक जिम्‍मेदार नहीं होंगे। यह जानकारी सहायक आयुक्‍त सहकारिता नीमच श्री राजू डाबर ने दी हैं। उन्‍होने कहा, कि जमाकर्ता अपनी जोखिम पर ही साख सहकारी संस्‍थाओं में राशि जमा करवाएं।

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