नीमच। पुलिस थाना जीरन के अपराध क्र.23/2025, धारा 4,6,9,10 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम म.प्र.कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम पशु क्रुरता अधिनियम के एक प्रकरण में एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़ द्वारा जप्तशुदा वाहन ट्रक क्र. MP13ZN3484 तथा उसमें क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे कुल 13 बैल (गौवंश) को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशु परिरक्षण अधिनियम व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के उल्लंघन फलस्वरूप मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम के तहत शासन हित में करने का आदेश पारित किया गया हैं।
पशु क्रुरता अधिनियम के तहत जप्तशुदा ट्रक राजसात
REPORTER:Desk Report
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