नीमच। पुलिस थाना रतनगढ के अपराध क्रमांक 174/2024, म.प्र.गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम म.प्र.कृषि पशु निवारण अधिनियम, म.प्र.पशु क्रुरता अधिनियम एवं एमव्ही एक्ट के एक प्रकरण में ए.डी.एम. श्रीमती लक्ष्मी गामड़ द्वारा जप्तशुदा पिकअप वाहन क्रमांक- एम.पी.45जी.1687 तथा उसमें क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे कुल 4 नग केड़े (गौवंश) को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम के तहत शासन हित में राजसात करने का आदेश जारी किया गया हैं।
ए.डी.एम. द्वारा जप्तशुदा वाहन राजसात
REPORTER:Desk Report
REPORTER:Desk Report
.jpg)