अवैधानिक गर्भसमापन पर कार्यवाही की जावेगी- डॉ.खाद्योत
logo

REPORTER:
Desk Report


  • जिला स्‍तरीय डी.एल.सी. की बैठक सम्‍पन्‍न

नीमच। जिला स्‍तरीय डी.एल.सी.की बैठक मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ.दिनेश प्रसाद की अध्‍यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समस्‍त नर्सिंग होम एवं शासकीय संस्‍थाओं के नोडल चिकित्‍सक उपस्थित रहे। बैठक में जिला स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ.आर.के.खाद्योत ने एम.टी.पी.एक्‍ट के बारे में विस्‍तृत जानकारी दी और निर्देश दिए गए, कि इस एक्‍ट के तहत प्रदाय की जाने वाली मासिक जानकारी समय पर सीएमओ कार्यालय में उपलब्‍ध कराये। बैठक में उपस्थित सदस्‍यों से एक्‍ट के बेहतर क्रियान्‍वयन के संबंध में चर्चा की गई।

बैठक में डॉ.खाद्योत ने बताया, कि अपंजीकृत और गैर चिकित्‍सक द्वारा दवाईयां एवं अन्‍य माध्‍यम से गर्भसमापन करना वैधानिक नहीं है, जो भी व्‍यक्ति इस कृत्‍य में शामिल पाया जावेगा, उस पर एम.टी.पी.एक्‍ट के तहत कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार गर्भसमापन की दवाईयां भी बिना किसी चिकित्‍सक की सलाह के सीधे मेडीकल स्‍टोर से प्रदान करना पूर्णत:अवैधानिक होकर गलत है, ऐसी स्थिति में यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पर दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जावेगी।

योग एवं स्‍वास्‍थ्‍य