अभियान में जांच व कार्रवाई: नाप-तौल विभाग का सघन जांच अभियान
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REPORTER:
Desk Report


  • किसानों को सही दाम पर खाद-बीज दिलाने चल रहा विशेष अभियान
  • खाद्य बीज व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी

भोपाल। किसानों को सही मात्रा एवं दाम में खाद एवं बीज दिलाने के लिये विशेष जांच अभियान चल रहा है। इस में 57 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। किसानों से आग्रह किया गया है कि खाद्य एवं बीज विक्रेता के यहां नाप-तौल, अधिक कीमत लेने संबंधी किसी प्रकार भी अनियमितता पर शिकायत विभाग के व्हाटस एप नम्बर 9111322204 पर कर सकते हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देशों के पालन में अपर मुख्य सचिव, श्रीमती स्मिता भारद्वाज के आदेशानुसार आगामी खरीफ फसल के दृष्टिगत विशेष जांच अभियान में विभिन्न जिलों में खाद एवं बीज के विक्रेताओं के यहाँ आकस्मिक निरीक्षण कर जांच की जा रही। व्यापारी द्वारा उपयोग में लाए जा रहे नाप तौल उपकरण नियमानुसार सत्यापित एवं सही है कि नही, खाद एवं बीज के पैकेजों पर नियमानुसार आवश्यक घोषणाए अंकित है कि नहीं। पैकेजों पर अंकित मात्रा के अनुसार खाद एवं बीज है, या नहीं। व्यापारी खाद्य बीज के पैकेजों पर अंकित MRP से अधिक कीमत पर विक्रय तो नहीं कर रहा है।

नियंत्रक नाप-तौल डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया कि जांच में अनियमितता पाई जाने पर संबंधित व्यापारी के विरूद्ध नाप-तौल अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये जा रहे है। विशेष जांच अभियान में खाद एवं बीज व्यापारियों के कुल 324 निरीक्षण किये जाकर अनियमितता पाए जाने पर अभी तक 57 प्रकरण पंजीबद्ध किये जा चुके है। इनमें से 19 प्रकरण नाप-तौल उपकरण सत्यापित नहीं पाए जाने के कारण, 29 प्रकरण खाद्य एवं वीज के पैकेजो पर नियमानुसार घोषणा अंकित नहीं होने के कारण तथा 09 प्रकरण नाप-तौल उपकरण के सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण पंजीबद्ध किये गए।

विशेष जांच अभियान जून माह में जारी रहेगा। खाद एवं बीज व्यापारियों को कहा गया है कि वे सत्यापित नाप-तौल उपकरणों का ही उपयोग करे, खाद एवं बीज के पैकेजों पर नियमानुसार आवश्यक घोषणाए अंकित होने पर ही विक्रय के लिये रखें, पैकेजों पर अंकित MRP से अधिक कीमत पर विक्रय न करें। यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खाद एवं बीज सही मात्रा में ही मिले। किसी भी व्यापारी के यहां अनियमितता पाई जाने पर नाप-तौल अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जावेगी।

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